You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!


Important Instructions

1. मेरे पति/पत्नी/आश्रित के नाम राजस्थान के किसी भी ऐसे शहर में जिसकी जनसंख्या 50,000 या 50,000 से अधिक है, में कोई आवास/भूखण्ड नहीं है।
2. मेरे परिवार की सकल वार्षिक आय 300000 Rs/- तक हैं
3. मैं लॉटरी के बाद 30 दिवस में समस्त मूल दस्तावेज (आधार कार्ड, जाति,आय, आरक्षण, एवं मूल निवास) न्यास कार्यालय, अजमेर में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करूंगा। जांच पश्चात भूखण्ड आवंटन में गलत/असत्य तथ्य पाये जाने पर मेरा आवंटन निरस्त करते हुए वरीयता सूची/प्रतीक्षा सूची में नियमानुसार अन्य आवेदक को आवंटन करने पर मेरी कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. आवेदन करने के पश्चात एवं लॉटरी खुलने की दिनांक से पूर्व मेरी मृत्यु होने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावे।
5. लॉटरी खुलने के पश्चात मेरे निधन की अवस्था में उक्तानुसार मेरे द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी, यदि इस आवेदन की पात्रता रखता हो तो ही उसके पक्ष में आवंटन मान्य किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावे।
6. मेरे निधन की अवस्था में ऊपर वर्णित व्यक्तियों को वरीयतावार उत्तराधिकारी मनोनीत करता हूँ /करती हूँ।
7. मुझे लॉटरी में भूखण्ड आवंटित होने पर देय निर्धारित राशि मेरे द्वारा नियत समयावधि में आवश्यक रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के निर्धारित खाते में अदा की जायेगी।
8. लॉटरी में सफल नहीं होने पर धरोहर राशि की वापसी उसी खाते में की जाएगी जिस खाते से धरोहर राशि का भुगतान किया जाएगा अतः इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं |
9. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
10. इस ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित उक्त समस्त तथ्य एवं घोषणाओं को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ कर समझ लिया है। मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है एवं मुझे उक्त समस्त शर्ते एवं घोषणाए स्वीकार है।
11.
मेंने भूखंड की विवरणिका को क्लिक करके पढ़ लिया है |
12. यदि आप उक्त समस्त शर्तो से सहमत हैं तब ही इस सुविधा का उपयोग करें |

Enter Your Mobile Number For OTP

 मैंने सभी शर्ते पढ़ ली हैं एवं मुझे उक्त सभी शर्ते स्वीकार हैं |

Copyright © SHAHAR-E 2.0.0.0 System Designed and Developed by National Informatics Centre, Udaipur